पीएमएसबीवाई- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
तारीख : 09/05/2015 - | क्षेत्र: समाज कल्याण
PMSBY (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या विकलांगता के लिए दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करती है। यह एक वर्ष का कवर होगा, जिसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जा सकता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी, जो आवश्यक स्वीकृतियों के साथ समान शर्तों पर यह उत्पाद देने और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ अनुबंध करने की इच्छुक हैं। भाग लेने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने हेतु ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को जोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।
लाभार्थी:
भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत बैंक खाताधारक इसमें शामिल होने के पात्र होंगे।
फायदे:
प्रति सदस्य 12 रुपये प्रति वर्ष के खर्च पर, 2 लाख रुपये तक का आर्थिक लाभ (मृत्यु होने पर, या दोनों आँखों की पूरी और स्थायी दृष्टि चले जाने पर, या दोनों हाथों या पैरों के पूरी तरह बेकार हो जाने पर, या एक आँख की दृष्टि और एक हाथ या पैर के पूरी तरह बेकार हो जाने पर) और 1 लाख रुपये का आर्थिक लाभ (एक आँख की पूरी और स्थायी दृष्टि चले जाने पर, या एक हाथ या पैर के पूरी तरह बेकार हो जाने पर) मिलता है।